UAE: यूएई सरकार ने नफरत फैलाने वाले भाषण, भेदभाव और उग्रता को रोकने के लिए कड़े कानून लागू किए हैं। इसके तहत, जो भी किसी भी माध्यम से नफरत या घृणा फैलाने वाली बातें करता है, उसे सख्त सजा दी जाएगी। नए कानून में नफरत फैलाने वाले भाषण को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यम भी शामिल हैं।
यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो उसे 1 साल तक की जेल और 5 लाख से 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यूएई के अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि वे इस तरह की गतिविधियों के लिए “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाएंगे। इस कदम का मकसद लोगों के बीच मेल-जोल और सामाजिक शांति बनाए रखना है, साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ या विवादित सामग्री को रोकना है।
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