UAE: यूएई में एमनेस्टी अवधि समाप्त होने में दो सप्ताह से भी कम समय बचा है, संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (आईसीपी) ने निवास नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी है कि वे जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें और यदि वे deadline समाप्त होने से पहले अपनी स्थिति में सुधार नहीं करवाते हैं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करें।
1 नवंबर से होगी दिक्कत
यूएई में निवास कानून का उल्लंघन करने वालों की स्थिति को regular करने और उन्हें जुर्माने और प्रशासनिक दंड से छूट दिलाने की छूट अवधि 31 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। आईसीपी ने दोहराया है कि छूट अवधि का कोई विस्तार नहीं किया जाएगा, और एमनेस्टी समयसीमा के भीतर अपनी स्थिति को नियमित नहीं करवाने वालों के खिलाफ कानून, निर्धारित जुर्माने और शुल्क के साथ लागू किया जाएगा। इसने कहा कि 1 नवंबर से आवासीय क्षेत्रों, कंपनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लंघनकर्ताओं को target करने के लिए संबंधित अधिकारियों के सहयोग से निरीक्षण अभियान तेज किए जाएंगे।
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लगाया जायेगा कड़ा दंड
प्राधिकरण ने उल्लंघनकर्ताओं से अपनी स्थिति को सुधारने के लिए छूट अवधि का लाभ उठाने का आग्रह किया, इस बात पर प्रकाश डाला कि अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर सभी पिछले जुर्माने बहाल कर दिए जाएंगे। आईसीपी ने छूट अवधि के दौरान लाभार्थियों के लिए प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और सरल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जुर्माने से छूट के अलावा, देश छोड़ने पर पुनः प्रवेश प्रतिबंध से भी बचा जा सकता है।