UAE Fines: यूएई ने अमीरात आईडी, निवास वीजा के उल्लंघन के लिए जुर्माने में बदलाव किया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (आईसीपी) के लिए संघीय प्राधिकरण ने अमीरात आईडी कार्ड, निवास सेवाओं और विदेशियों के मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक उल्लंघनों को रेखांकित किया है, जिसमें उल्लंघन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग जुर्माने हैं। गल्फ न्यूज द्वारा रिपोर्ट की गई अधिकारियों द्वारा हाल ही में लागू किए गए उल्लंघनों और जुर्माने के बारे में आपको जो कुछ जानने की आवश्यकता है, वह यहां दिया गया है।
500 दिरहम जुर्माने के साथ उल्लंघन
- ऐसे लेनदेन प्रस्तुत करना जो उस सुविधा से संबंधित नहीं हैं जिसमें व्यक्ति काम करता है।
- ई-दिरहम (फौरी) के माध्यम से लेनदेन दर्ज करना जो उस सुविधा से संबंधित नहीं हैं जिसके लिए व्यक्ति काम करता है।
- प्रतिनिधि द्वारा लेनदेन प्रस्तुत करते समय अमीरात आईडी कार्ड न ले जाना।
- सेवा प्रावधान केंद्रों में कार्य प्रणाली का उल्लंघन करना।
- क्षेत्र को दिए गए वचन का पालन न करना।
5,000 दिरहम जुर्माने के साथ उल्लंघन:
Also Read: UAE Crime: दुबई में 4 लोगों को किया गिरफ्तार फिर होगा निर्वासन
- System का दुरुपयोग
- लेनदेन को पूरा करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र के कर्मचारियों के काम में बाधा डालना।
- सेक्टर कर्मचारियों के साथ सहयोग करने में Failure ।
- system users द्वारा सेवा प्रदान करने के परिणामस्वरूप वित्तीय क्षतिपूर्ति को पूरा करने में Failure ।
- किसी ऐसे प्रतिष्ठान को वीज़ा या प्रवेश परमिट जारी करना जो किसी भी गतिविधि में Attached नहीं है।
- आईडी कार्ड को पंजीकृत करने और जारी करने में देरी।
- साथ ही, समाप्ति तिथि से 30 दिनों के बाद आईडी कार्ड को Renew करने में देरी होती है।
Other Fines:
सिस्टम Users से आवेदन प्रिंट करने में inaccuracy के लिए जुर्माना 100 दिरहम है। जब service recipients को गलत डेटा प्रदान करने के लिए जुर्माना 3,000 दिरहम है। इसके अलावा, किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होने वाले प्रतिष्ठान को वीज़ा या प्रवेश परमिट जारी करने के लिए जुर्माना 20,000 दिरहम है .विशेष रूप से, आईसीपी के अनुसार, अमीरात आईडी और निवास परमिट के धारक वैध कारण होने पर समाप्ति तिथि से दो महीने पहले तक उन्हें नवीनीकृत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष मामलों में, छह महीने पहले इसे नवीनीकृत करने के लिए निवास और विदेश मामलों के निदेशालय (जीडीआरएफए) से विशेष अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
जुर्माने से छूट
Also Read: UAE Airport: Airport पर नहीं मिलेगी इन लोगों को Entry
समय पर अमीरात आईडी का नवीनीकरण न करवाने पर निम्नलिखित मामलों में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
- यदि आपका आईडी कार्ड यूएई छोड़ने और देश से बाहर तीन महीने से अधिक समय बिताने के बाद समाप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।
- यदि आपका पासपोर्ट किसी मुकदमे के तहत रोक लिया गया है, तो एक letter या रसीद द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- यदि आप अमीराती नागरिकता प्राप्त करने और पारिवारिक पुस्तक प्राप्त करने से पहले अपनी आईडी प्राप्त नहीं करते हैं।
- उल्लंघनों की जाँच करने के लिए, दुबई पुलिस, अबू धाबी पुलिस, जीडीआरएफए, आरटीए, आंतरिक मंत्रालय और आईसीपी हैप्पीनेस सेंटर की वेबसाइटों पर जाएँ।