UAE Drugs: UAE में 23 वर्षीय पर लगा 30,000 दिरहम का जुर्माना

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UAE Drugs: नशीली दवाओं के इस्तेमाल का दोषी पाए गए एक अरब व्यक्ति पर 30,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया और दो साल की अवधि के लिए दूसरों को या दूसरों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर या जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 23 वर्षीय व्यक्ति पर दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने नशीली दवाओं के इस्तेमाल और पैसे ट्रांसफर से जुड़ी अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए जुर्माना लगाया। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि आरोपी केवल आंतरिक मंत्रालय के समन्वय में यूएई के सेंट्रल बैंक की अनुमति से ही बैंक सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

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मंगवाया ड्रग्स , किया सेवन

16 जनवरी, 2024 को अल बरशा पुलिस स्टेशन ने पाया कि आरोपी ने बिना किसी कानूनी नुस्खे के दूसरी बार दो साइकोएक्टिव पदार्थ मेथामफेटामाइन और एम्फ़ैटेमिन का सेवन किया था, जैसा कि आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि होती है। अभियोजकों ने यह भी कहा कि उसने किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करके ड्रग्स का भुगतान किया।

मामले के विवरण के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद 14 जुलाई, 2023 से आरोपी समय-समय पर ड्रग परीक्षण के दौर से गुजर रहा था। उसने नियमित और अचानक ड्रग परीक्षण करवाने और मूत्र के नमूने देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 16 फरवरी, 2024 को, उसने एक निर्धारित मुलाक़ात के दौरान मूत्र का नमूना दिया, जिसका बाद में मेथामफेटामाइन और एम्फ़ैटेमिन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जैसा कि एक फोरेंसिक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है।

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नहीं कर पायेगा पैसा Transfer

सरकारी अभियोजन की जाँच के दौरान, आरोपी ने 150 दिरहम में क्रिस्टल मेथ खरीदने और एटीएम के ज़रिए यह राशि जमा करने की बात कबूल की। ​​फिर दुबई में एक निर्दिष्ट स्थान के ज़रिए उसे ड्रग्स पहुँचाई गई। अदालत में, आरोपी हिरासत से वीडियो कॉल के ज़रिए पेश हुआ और आरोपों को स्वीकार किया। अदालत ने सबूतों और गवाही की समीक्षा करने के बाद उसे दोषी पाया। न्यायाधीशों ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो आरोपी को 23 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले हर 100 दिरहम के लिए एक दिन की कैद का सामना करना पड़ेगा।