UAE: 113 नागरिकों के फर्जी रोजगार के लिए कंपनी पर लगा Dh10 मिलियन का जुर्माना

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UAE: अबू धाबी दुष्कर्म न्यायालय ने निजी क्षेत्र में अमीरातीकरण को विनियमित करने वाले मानकों और नियंत्रणों का पालन करने में विफल रहने के लिए एक निजी कंपनी पर Dh10 मिलियन का जुर्माना लगाया है। बता दें बीते दिन ही अधिकारियों द्वारा इसके उल्लंघन को लेकर चेतावनी जारी की गई थी।

कंपनी को 113 नागरिकों को फर्जी भूमिकाओं में नियुक्त करके अमीरातीकरण लक्ष्यों से बचने का दोषी पाया गया था। यानी कंपनी ने कई लोगों के बारे में फ़र्ज़ जानकारी दी थी। जिसके चलते कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी ने किया नियमों का उल्लंघन

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने कंपनी की अमीरातीकरण प्रक्रियाओं में गंभीर उल्लंघन पाया। जिसके बाद मामले को जांच के लिए अबू धाबी सार्वजनिक अभियोजन को भेजा गया था।

उल्लंघनों में वर्क परमिट जारी करना और कर्मचारियों को वास्तविक रोजगार के बिना फर्जी भूमिकाओं में पंजीकृत करना शामिल है। नफीस कार्यक्रम के गैर-अनुपालन का उद्देश्य निजी क्षेत्र में अमीराती नागरिकों रोज़गार देना था।

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नफीस कार्यक्रम का दुरुपयोग

कंपनी पर नफीस कार्यक्रम के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, इस कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में अमीरातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनियों को लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करता है।

जांच से पता चला कि कंपनी ने अमीरातीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमीराती नागरिकों के रोजगार की झूठी सूचना दी थी, जो कार्यक्रम के उद्देश्यों और नियमों का सीधा उल्लंघन है।

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कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला

अबू धाबी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कंपनी को सक्षम अदालत में भेजने का आदेश दिया। मामले के बारे में सारी जानकारी की समीक्षा के बाद, अदालत ने कंपनी को अमीरात नीतियों का अनुपालन न करने और फर्जी रोजगार प्रथाओं में संलग्न होने का दोषी ठहराते हुए एक फैसला सुनाया।

अदालत का यह फैसला अमीरातीकरण नियमों को लागू करने और निजी क्षेत्र में अमीराती नागरिकों के लिए वास्तविक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सरकार द्वारा लागू किए गये नियमों को लेकर सरकार काफ़ी सख़्त है।