UAE: यूएई में 1,818 प्राइवेट फ़ार्म्स ने क़ानूनों का उल्लंघन किया जिसके चलते उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। यूएई ने मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने बताये की देश के 1,818 निजी प्रतिष्ठानों ने 2022 के मध्य से 17 सितंबर, 2024 तक नागरिकों को अवैध रूप से रोजगार देकर अमीरात कानूनों का उल्लंघन किया।
इन कंपनियों ने 2,784 नागरिकों को अवैध रूप से काम पर रखा और फ़ेक दस्तावेज बनाकर उन्हें यूएई का स्थानीय नागरिक बताया और Emiratisation laws के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया और इस तरह कानूनों का उल्लंघन किया।
लगाया जाएगा भारी जुर्माना
उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ Dh20,000 और Dh500,000 का भारी जुर्माना लगाया जाता है। फिर उन्हें सार्वजनिक अभियोजन के लिए भेजा जाता है।
अमीरात कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के नफीस लाभ बंद हो जाएंगे, साथ ही अन्य पिछले वित्तीय लाभ भी बंद हो जाएंगे।
प्राधिकरण ने जनता से 600590000 पर कॉल सेंटर से या मंत्रालय के स्मार्ट एप्लिकेशन और वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करके रिपोर्ट करने का आह्वान किया।
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क्या है नियम?
अमीरातीकरण नियम के अनुसार देश में निजी कंपनियों को 2026 तक कम से कम 10 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए अपने अमीराती कार्यबल का प्रतिशत हर साल दो प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है।
इसके लिए कंपनियों को देश के स्थानीय नागरिकों को जॉब देना होगा ऐसे में कामगारों की नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है।