UAE Citizenship: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का शहर दुबई पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है. दुबई आज दुनिया के आधुनिक शहरों में एक है. इस शहर में मौजूद सुविधाएं हर किसी को अपना दीवाना बना देती हैं. बहुत से लोग है जो UAE में हमेशा के लिए बसना चाहते है।
30 साल रहने के बाद वीसा
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यूएई में आसानी से लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है. क्यूंकि उसे पाना सबसे मुश्किल माना जाता है। यहां पर नागरिकता के लिए नियम काफी सख्त हैं.कोई इंसान 30 साल रहने के बाद ही UAE की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकता पाने के लिए अरबी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। यूएई का नागरिक किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करता है तो उस यूएई कोर्ट से पहले Permision लेना होता है। शादी करने को लेकर भी ये नियम हैं की दूसरे देश की महिला या पुरुष की उम्र शादी करने वाले व्यक्ति से दोगुनी नहीं होनी चाहिए.
ये है नियम
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शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर उनका बच्चा होता है, तो दूसरे देश की महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, या फिर उसे 10 साल होने पर आवेदन करने का मौका मिलता है. हालांकि नियमों के बदलने के बाद अब अपने क्षेत्र में Special पहचान रखने वाले लोग, यूएई में अचल संपत्ति खरीदकर निवेश करने वाले लोग भी वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं. बता दे यूएई में नागरिकता मिलने के बाद दुबई या यूएई के किसी शहर में रहना जरूरी नहीं है. लेकिन 1 या 2 साल में देश का दौरा करना होता है.