UAE: यात्रियों के लिए जरूरी खबर! 4,400 दिरहम का सामान ले जाने का क्या है नियम? प्राधिकरण ने किया साफ

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UAE: पाकिस्तान सरकार ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि यूएई और दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों का $1,200 (4,400 दिरहम) से ज्यादा का निजी सामान एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया जाएगा।

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान में एक “नया कानून” लागू हुआ है, जिसके तहत यात्रियों को अपने महंगे सामान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया है।

FBR ने क्या कहा?

FBR ने साफ किया कि उनके सामान से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव का प्रस्ताव जरूर रखा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यात्रियों के निजी सामान पर कोई पाबंदी लगाई जा रही है।

“1,200 डॉलर की लिमिट केवल कमर्शियल सामान पर लागू होती है,” FBR ने कहा। “व्यक्तिगत उपयोग के सामान, गिफ्ट या यात्रियों के निजी सामान पर इस लिमिट का कोई असर नहीं है।”

पाकिस्तानी समुदाय को मिली राहत

यूएई में करीब 1.7 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं। जब वे अपने देश लौटते हैं, तो अपने परिवार के लिए अक्सर महंगे तोहफे ले जाते हैं। इस अफवाह के चलते लोग परेशान हो गए थे।

क्या हुआ अब?

FBR ने जनता के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए मसौदा अधिसूचना वापस ले ली है। उन्होंने दोबारा से यह स्पष्ट कर दिया है कि निजी सामान या गिफ्ट पर कोई पाबंदी नहीं है।

तो अगली बार जब आप पाकिस्तान जाएं, तो अपने प्रियजनों के लिए तोहफे लाने की चिंता बिलकुल न करें!