UAE: यूएई अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि निवास वीजा उल्लंघनकर्ताओं को उनके जुर्माने माफ करवाने के लिए दो महीने की छूट अवधि दी जाएगी। 1 सितंबर से शुरू होने वाली छूट अवधि में उल्लंघनकर्ताओं को विदेशियों के प्रवेश और निवास पर संघीय कानून के अनुसार किसी भी वित्तीय दंड से छूट दी जाएगी।
प्राधिकरण इस पहल को लागू करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, जिसमें जुर्माना और कानूनी परिणामों को माफ करना शामिल है, जिससे उल्लंघनकर्ता अपनी स्थिति को समायोजित कर सकें या आसानी से देश छोड़ सकें।
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ICP के अकॉर्डिंग
पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (ICP) के लिए संघीय प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उल्लंघनकर्ताओं को कानून के अनुसार अपनी स्थिति को नियमित करने का एक नया अवसर प्रदान करना है, जो एक ऐसा संकेत है जो यूएई की स्थापना के समय करुणा और सहिष्णुता के मूल्यों को दर्शाता है। ICP ने कहा कि इस माफी के लिए प्रक्रियाओं की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
यूएई में निवास वीजा की वैधता प्रकार और प्रायोजक के आधार पर भिन्न हो सकती है। प्रायोजित वीजा 1, 2 या 3 साल के लिए वैध हो सकता है, जबकि स्व-प्रायोजित वीजा का उपयोग 5 या 10 साल तक के लिए किया जा सकता है। जो लोग देश छोड़ने या समाप्ति से पहले अपने वीजा को नवीनीकृत करने में विफल रहते हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा।
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अब लगता है इतना जुर्माना
2023 में, इन दंडों को मानकीकृत किया गया है। निवासी, पर्यटक और यात्रा वीजा धारक जो समय से अधिक समय तक रहते हैं, उन्हें अब 100 दिरहम के बजाय प्रतिदिन 50 दिरहम का भुगतान करना होगा। प्रवासी, जो अपने वीजा को नवीनीकृत करना चाहते हैं, उन्हें अपने निवास वीजा के समाप्त होने के बाद छह महीने तक की छूट अवधि दी जाती है। रद्द या समाप्त हो गया।