UAE Visit Visa पर मिलनी चाहिए काम करने की अनुमति

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UAE Visit Visa : क्या आपको भी लगता है की UAE में सभी प्रवासियों को Visit वीसा पर काम करने की अनुमति होनी चाहिए। मौजूदा नियमों के मुताबिक, यूएई में विजिट वीजा पर काम करना गैरकानूनी है। Visitors को नियुक्त करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना और अन्य दंड लागू होते हैं। कंपनियों को किसी कर्मचारी के उनके लिए काम शुरू करने से पहले रोजगार वीजा और वर्क परमिट जारी कराना पड़ता है।

बता दे की एक top official ने इस मुद्दे को उठाया है। साथ ही विजिट वीसा पर काम करने के फायदे के बारे में बताया है। विजिट वीजा Holders को संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देने के लाभों पर प्रकाश डाला है। नियोक्ताओं को कानूनी रूप से Vistors को नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए इस संबंध में एक वर्क परमिट और अन्य कानूनी शर्तें स्थापित की जा सकती हैं।

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दिया है जबाब

नेचुरलाइज़ेशन एंड रेजीडेंसी प्रॉसिक्यूशन के प्रमुख, महाधिवक्ता डॉ. अली हुमैद बिन ख़ातेम ने कहा कि कंपनियों को कानूनी रूप से Visitors को नियुक्त करने की अनुमति देने से पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अल खवानीज में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (जीडीआरएफए) दुबई द्वारा आयोजित एंटरप्रेन्योरशिप मेकर्स फोरम में यह सुझाव दिया। हालाँकि, अधिकारी ने व्यवसाय मालिकों को visitors को नियोजित करने के प्रति आगाह किया क्योंकि मौजूदा कानून इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

उन्होंने कहा की यात्रा या पर्यटक प्रवेश परमिट/वीज़ा आपको संयुक्त अरब अमीरात में काम करने का अधिकार नहीं देता है। विजिट वीज़ा पर किसी व्यक्ति को नियोजित करने वाले किसी भी कंपनी के खिलाफ प्रति व्यक्ति Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाता है, ”। “कभी भी गलत शुरुआत न करें, ये नियम और कानून व्यवसाय के मालिक और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे।”

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अन्य मुद्दों पर भी हुई बात

फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान, डॉ. अली हुमैद ने फर्जी अमीरातीकरण के बारे में भी चिंता व्यक्त की। अमीरातीकरण को नकली माना जाता है जब यूएई का कोई नागरिक वास्तविक कार्यों के बिना नाममात्र की नौकरी करता है; यह पूरी तरह से कंपनी के अमीरातीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। यदि अमीरातीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के किसी नागरिक को उसी कंपनी में दोबारा काम पर रखा जाता है तो इसे भी नकली माना जाता है।