Saudi Women: एक 72 वर्षीय महिला ने अपनी शादी को खत्म करने के लिए जेद्दा अदालत में याचिका दायर की थी क्योंकि 15 साल तक उसका पति उसे इग्नोर कर रहा था जिसकी वजह से उसपर psychological, social, और physical नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। जेद्दा में सिविल स्टेटस कोर्ट ने विवाह ख़त्म करने के लिए महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है क्योंकि पति ने उसे 15 साल तक वैवाहिक जीवन में वंचित कर दिया था। उसने अदालत को बताया कि इन वर्षों के दौरान उसे कलह, अलगाव और नफरत मिली है और इसलिए अब वह दया के साथ मुक्त होना चाहती है।
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45 साल की शादी
उनके पति ने कहा कि वह 45 साल की शादी को खत्म नहीं करना चाहते और अपनी पत्नी से संतुष्ट हैं। उनकी इस टिप्पणी पर कि वह अलग नहीं होना चाहते और भविष्य में एक जिम्मेदार पति बनेंगे, अदालत ने उन्हें सुलह समिति के पास भेज दिया। हालांकि, महिला ने अलग होने की मांग की और कहा कि वह किसी भी कीमत पर पति के घर नहीं लौटेगी और उसे तलाक या विवाह विच्छेद चाहिए। फैसले में महिला को तीन महीने तक अपनी इद्दत पूरी करने का निर्देश दिया गया। इद्दह एक समयावधि है जिसे एक तलाकशुदा महिला या विधवा को दूसरी शादी करने से पहले पूरा करना होता है।