Saudi Law : फ़ाइनल एक्ज़िट वीज़ा जारी करने के लिए अब आयी हैं नई शर्त

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Saudi Law : फ़ाइनल एक्ज़िट वीज़ा जारी करने या रद्द करने के लिए, इक़मा वैध होना चाहिए । एक सऊदी वकील ने कहा कि अगर किसी प्रवासी के पास वैध इकामा या रेजिडेंसी परमिट नहीं है तो उसे सऊदी अरब में अंतिम निकास वीजा नहीं मिल सकता है। किसी भी प्रवासी को तब तक अंतिम निकास वीजा नहीं मिल सकता जब तक कि वह इकामा को नवीनीकृत नहीं कर लेता”, ज़ायद अल शालान नाम के एक वकील ने एक टिकटॉक वीडियो में जांकारी दी है ।”

बदला गया है नियम

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इससे पहले, पासपोर्ट महानिदेशालय (जवाज़त) ने कहा था कि कर्मचारी को किंगडम से अंतिम निकास वीज़ा देने से पहले उसका पासपोर्ट कम से कम 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।  अंतिम निकास वीज़ा जारी होने से पहले यातायात उल्लंघन के लिए सभी जुर्माने का भुगतान किया जाना चाहिए।

जब परिवार के मुखिया को अंतिम निकास वीज़ा मिलता है, तो इसमें उसके आश्रितों और दोस्तों को शामिल किया जाता है जो उसके साथ किंगडम में रह रहे हैं, भले ही वे सऊदी अरब में न हों।

हाल ही में, सऊदी जवाज़त ने घोषणा की कि अबशेर या मुक़ीम प्लेटफ़ॉर्म में जवाज़त ई-सेवाओं के माध्यम से एक कामगार के लिए अंतिम निकास वीज़ा निःशुल्क है।

60 दिनों के लिए वैध होगा इकामा

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एक बार फाइनल एग्जिट वीजा जारी होने के बाद यह 60 दिनों के लिए वैध होता है। यदि कर्मचारी उस समय के अंत तक राज्य से प्रस्थान करने में फेल रहता है, तो उसे 1000 रियाल जुर्माना देना होगा।

प्रवासी कामगार जो किंगडम से बाहर हैं, वे अपने निकास पुनः प्रवेश वीज़ा को अंतिम निकास वीज़ा में नहीं बदल सकते हैं।

एब्सेर ई-सर्विसेज और तवासुल सेवा के माध्यम से सीधे अंतिम निकास वीजा को रद्द करना संभव है। हालाँकि, रद्दीकरण के समय कर्मचारी का इकामा अभी भी वैध होना चाहिए

नियोक्ता अभी भी किसी कर्मचारी को अंतिम निकास वीजा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यकर्ता अभी भी अपने सिस्टम में है।