Saudi Arab Tax: अब दिसंबर तक की मिल गयी मौहलत , टैक्स जुर्माना कर सकते है Pay

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Saudi Arab Tax: सऊदी अरब के ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण (ZATCA) ने रविवार, 30 जून को जुर्माना रद्द करने और दंड से छूट की पहल को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया। इस पहल का उद्देश्य उन करदाताओं को लाभ पहुँचाना है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, मुख्य रूप से प्रतिष्ठानों पर COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस पहल में शामिल Tax के प्रकार

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  • Value added tax (VAT)
  • Withholding tax
  • Excise tax
  • Income tax
  • रियल एस्टेट लेनदेन tax (RETT)
  • छूट के निर्णय द्वारा कवर किए गए जुर्माने में शामिल हैं।
  • सभी tax प्रणालियों में देर से पंजीकरण
  • Late payment
  • सभी कर प्रणालियों में रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जुर्माना
  • वैट रिटर्न को सही करने के लिए जुर्माना
  • ई-इनवॉइसिंग विनियमों और अन्य वैट सामान्य विनियमों से संबंधित वैट क्षेत्र नियंत्रण उल्लंघनों के लिए जुर्माना।

कराना होगा Registration

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इस पहल में भाग लेने के लिए, करदाताओं को पंजीकरण करना होगा, ZATCA को unsubmitted रिटर्न जमा करना होगा, principal tax debt का भुगतान करना होगा, तथा किस्त भुगतान योजनाओं का अनुरोध करना होगा।

आवेदन वर्तमान पहल के दौरान ही किया जाना चाहिए तथा ZATCA द्वारा Approved किस्त योजना के अनुसार किस्तों का भुगतान किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने टैक्स Payers से पहल के विस्तार का लाभ उठाने का आग्रह किया तथा अनुरोध किया कि पूछताछ एकीकृत कॉल सेंटर नंबर (19993) के माध्यम से संबोधित की जाए।