Passport Expired: क्या पासपोर्ट expire हो जाने पर मिल सकता Final Exit !

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Passport Expired : सऊदी अरब के इकामा कानूनों के तहत, सऊदी में रहने वाले विदेशियों को किंगडम को स्थायी रूप से छोड़ने या छोड़ने के लिए एक exit re-entry या final exit visa लेना होता है, जिसे अरबी में ख़रूज निहये कहते हैं.

सऊदी अरब के जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया है कि ‘पासपोर्ट खत्म होने की स्थिति में क्या फाइनल एग्जिट पर जा सकते हैं?’
तो जवाज़ात ने कहा कि अंतिम निकास के लिए जाने वाले विदेशी कर्मचारी के पासपोर्ट की अवधि कम से कम 60 दिन होनी चाहिए”।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि final exit जारी करने के बाद, कार्यकर्ता के निवास को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है जबकि कार्यकर्ता को देश छोड़ने के लिए 60 दिन का समय दिया जाता है।

इस दौरान वह अपने निजी मामले निपटा सकते थे और मक्का या मदीना भी जा सकते थे। वैधता अधिनियम के तहत, पासपोर्ट की न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है ताकि किसी समस्या का सामना न करना पड़े। जैसा कि पासपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहचान दस्तावेज है जो वैध होना चाहिए। अगर expired हो जाता है पासपोर्ट तो उसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कानूनों का उल्लंघन माना जाता है।

अतिरिक्त सवाल

वहीँ एक सवाल पलायन और मन्नतों के संबंध में की गई, “परिवार का ड्राइवर 6 महीने के लिए पलायन करके चला गया, लेकिन वह वापस नहीं आया और वह अब आना भी नहीं चाहता है। तो प्राधिकरण की प्रणाली में इसकी स्थापना को रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो जवाज़ात ने कहा कि “पलायन और वादा के कानून के अनुसार, जो लोग पलायन के वादे को छोड़ने के बाद निर्दिष्ट समय के अंदर नहीं लौटते हैं, उन्हें पलायन और वादा कानून का उल्लंघन करने का दोषी घोषित किया जाता है”।

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जवाज़ात ने आगे कहा कि ‘ऐसे व्यक्ति जो वादे का उल्लंघन करने के दोषी हैं, उनका इकामा निश्चित अवधि समाप्त होने के 6 महीने बाद automatic कैंसिल हो जायेगी। लेकिन इस दौरान प्रायोजक स्वयं अपने अबशार या Moqim पोर्टल छह महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले भी, प्राधिकरण सेवा ‘तवासवाल’ के माध्यम से कार्यकर्ता के इकामा को रद्द कर सकती है। अप्रवास कानून के उल्लंघन के तहत ऐसे व्यक्तियों को तीन साल के लिए किसी भी देश से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिसके तहत प्रतिबंध अवधि के दौरान वे व्यक्ति किसी अन्य वर्क वीजा पर देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति प्रतिबंध अवधि के दौरान केवल उमराह और हज वीजा पर देश में आ सकते हैं और प्रतिबंध अवधि समाप्त होने के बाद वे किसी अन्य वीजा पर देश में आ सकते हैं। साथ ही प्रतिबंध की अवधि यानी तीन साल के दौरान कोई भी अपने पूर्व प्रायोजक द्वारा जारी किए गए नए वीजा पर सऊदी अरब आ सकता है।

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