बिहार सरकार ने प्राकृतिक गैस पर टैक्स दरों में एकरूपता लाने का अहम निर्णय लिया है। अब CNG और PNG की घरेलू और वाणिज्यिक बिक्री पर एक जैसी वैट दर लागू होगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उपभोक्ता नहीं पा रहे थे लाभ
अब तक केवल शहरी गैस वितरण नेटवर्क से रोज़ाना 50,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCMD) तक की बिक्री पर कम टैक्स दर लागू थी। लेकिन GAIL जैसी कंपनियां, जो पाइपलाइन के ज़रिए गैस सप्लाई करती हैं, उन्हें अब तक 20% की पुरानी वैट दर ही देनी पड़ती थी। इसका असर यह हुआ कि उपभोक्ताओं तक सस्ती गैस नहीं पहुंच पा रही थी।
संशोधन के बाद सभी कंपनियों को मिलेगा बराबरी का मौका
सम्राट चौधरी ने बताया कि इस असमानता को खत्म करने के लिए टैक्स अधिसूचना में ज़रूरी संशोधन किया गया है। अब GAIL समेत सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियां एक समान टैक्स दर पर काम कर सकेंगी, जिससे आम लोगों को सस्ती दर पर CNG और PNG मिल सकेगी।
पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद कदम
राज्य सरकार का मानना है कि टैक्स में समानता से न केवल उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल से पारंपरिक, ज्यादा प्रदूषणकारी विकल्पों पर निर्भरता घटेगी और वायु प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।