Tax Rule : UAE में 1 मार्च से लागू हुआ Tax Residency नियम

Tax Rule : UAE में कल 1 मार्च से Tax Residency नियम लागू कर दिया गया है. अमीरात के वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अमीरात में रहने वाले लोगों के लिए Tax Residence निर्धारित करने का निर्णय जारी किया, जिसका निवास यानी खुद का घर है उन अमीराती लोगों पर टैक्स लगाया जायेगा।

भारतीयों पर किस तरह Tax Rule लगे हुए हैं ये जानते हैं :

संयुक्त अरब अमीरात में नए टैक्सेशन नियम सिर्फ बिजनेस से इनकम वाले लोगों पर ही लागू होंगे.

संयुक्त अरब अमीरात में वेतन से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नए टैक्सेशन नियमों के तहत कवर नहीं किया जाएगा.

अगर यूएई में नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, तो टैक्स के नए नियम आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे.

नए नियम के तहत बिजनेस से सालाना 3.75 लाख दिरहम यानी करीब 84 लाख रुपये तक की कमाई अब टैक्‍स के दायरे से बाहर रहेगी.

छोटे व्यवसायों को नियत समय में छूट प्रदान की जा सकती है. नए नियमों के कई बारीक पहलुओं को अभी स्पष्ट किया जाना बाकी है.

भारतीय कंपनी को UAE का नागरिक माना जा सकता है, अगर यह संयुक्त अरब अमीरात से प्रभावी रूप से प्रबंधित और नियंत्रित हो. इसलिए, इस पहलू के गहन मूल्यांकन की जरूरत है नहीं तो इससे दोहरा टैक्स लग सकता है

यूएई के नए टैक्‍स कानून में कॉरपोरेट टैक्‍स की छूट सिर्फ उसी बिजनेस पर लागू होगी जो क्‍वालिफाइंग फ्री जोन में आते हैं.

अगर किसी का बिजनेस पूरी तरह से UAE से रन किया जा रहा है तो वह व्यक्ति कहीं भी रहे उसे टैक्‍स यूएई के कानून के हिसाब से ही देना होगा

यूएई के नए कॉरपोरेट टैक्‍स रिजीम में जिन कारोबारियों की सालाना आय 84 लाख रुपये से अधिक होगी, उन पर 9 फीसदी की दर से कॉरपोरेट टैक्‍स लगाया जाएगा.

संयुक्त अरब अमीरात का फाइनेंशियल ईयर 1 जून से शुरू होगा.

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